यूएई लेबर लॉ किसी भी तरह से एम्प्लाइज की सैलरी कटाने को हर तरह से रोकता है इसके लिए अब नए कानून आये है जिसके तहत अब सिर्फ इन चीज़ो के होने पर ही एम्प्लाइज की सैलरी कटेगी। इसके आगे इसके तहत वास्तव में, एम्प्लायर वीजा जारी करने और रेनू करने, चिकित्सा देखभाल और बीमा की ज़िम्मेदारी है।
हालांकि, कानून एम्प्लायर को विशिष्ट मामलों में और कुछ नियमों के तहत एम्प्लाइज के वेतन से कटौती करने के लिए भी कहता है सभी मामलों में, कटौती का प्रतिशत वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।
निम्नलिखित आठ मामलों को छोड़कर कर्मचारी के वेतन से कोई राशि नहीं काटी जा सकती है:
- अगर किसी एम्प्लोयी ने कंपनी से लोन लिया है तो उसे कर्मचारी के वेतन से काट सकते है लेकिन ये 50 प्रतिशत सीमा के भीतर ही होना चाहिए और इसके लिए कर्मचारी की लिखित सहमति भी होनी चाहिए।
- पात्रता के अलावा कर्मचारी को भुगतान की गई राशि को वापस लेने के लिए, बशर्ते कि कटौती की गई राशि मजदूरी के 20 प्रतिशत से अधिक न हो।
- बोनस, सेवानिवृत्ति पेंशन और बीमा में श्रमिकों के योगदान के लिए कटौती की गई राशि भी मान्य होगी।
- अगर कोई कर्मचारी सेविंग फण्ड में पैसा जमा कर रहा है तो वो अमाउंट उसकी सैलरी में से काट सकते है।
- किसी भी सोशल प्रोजेक्ट या अन्य लाभ या एम्प्लायर द्वारा प्रदान की जाने वाली और मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड सेवाओं के लिए किश्तें के लिए सैलरी काट सकते है, बशर्ते कि कार्यकर्ता परियोजना में भाग लेने के लिए लिखित रूप में सहमत हो।
- अगर कोई कर्मचारी नियमो का उल्लंघन करता है तो सैलरी कटेगी, इस्टैब्लिशमेंट में लागू दंड के अनुसार और मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड, बशर्ते कि कटौती की गई राशि मजदूरी के पांच प्रतिशत से अधिक न हो।
- सैलरी के एक चौथाई से अधिक के बिना, अदालत के फैसले के अनुसार कर्मचारी का कर्ज, दिए गए गुजारा भत्ता ऋण को छोड़कर, जो मजदूरी के एक चौथाई से अधिक हो सकता है। यदि कार्यकर्ता पर कई लोन हैं, तो भुगतान की जाने वाली राशि को श्रेणियों के अनुसार वितरित किया जाएगा।