रियाद – पासपोर्ट महानिदेशालय (जवाज़त) ने पुष्टि की है कि नियोक्ता जो अपने कर्मचारियों को दूसरों के लिए या अपने स्वयं के खाते के लिए काम करने की अनुमति देते हैं, उन पर आर्थिक जुर्मा’ना लगाया जाएगा, कैद की जाएगी, और भर्ती से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
जवाज़त ने कहा कि वित्तीय जुर्माना SR100,000 तक पहुंचता है, और जे’ल 6 महीने की अवधि के लिए होगा, जबकि भर्ती पर प्रति’बंध 5 साल तक का है।
इसने सभी से मक्का, रियाद और शरकियाह के क्षेत्रों में 911 पर कॉल करके और सऊदी अरब के आसपास के अन्य क्षेत्रों में 999 के माध्यम से निवास, श्रम और सीमा सुरक्षा कानूनों का उल्लं’घन करने वालों की रिपोर्ट करने का भी आह्वान किया है।